21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

देशद्रोह का मामला: अदालत ने फोन के बारे में गिलानी की याचिका को किया नामंजूर

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने डीयू के पूर्व व्याख्याता एसएआर गिलानी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा था। देशद्रोह के एक मामले में शहर की पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने गिलानी के वकील के आवेदन को […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने डीयू के पूर्व व्याख्याता एसएआर गिलानी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा था। देशद्रोह के एक मामले में शहर की पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने गिलानी के वकील के आवेदन को नामंजूर कर दिया. इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया कि मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. अदालत ने शहर की पुलिस को इस मामले में जब्त की गयी गिलानी की कार और अन्य चीजों को छोडने का निर्देश दिया. इससे पहले एक अदालत ने 19 मार्च को इस मामले में गिलानी को जमानत दे दी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें