देशद्रोह का मामला: अदालत ने फोन के बारे में गिलानी की याचिका को किया नामंजूर

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने डीयू के पूर्व व्याख्याता एसएआर गिलानी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा था। देशद्रोह के एक मामले में शहर की पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने गिलानी के वकील के आवेदन को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2016 11:33 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने डीयू के पूर्व व्याख्याता एसएआर गिलानी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा था। देशद्रोह के एक मामले में शहर की पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने गिलानी के वकील के आवेदन को नामंजूर कर दिया. इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया कि मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. अदालत ने शहर की पुलिस को इस मामले में जब्त की गयी गिलानी की कार और अन्य चीजों को छोडने का निर्देश दिया. इससे पहले एक अदालत ने 19 मार्च को इस मामले में गिलानी को जमानत दे दी थी.

Next Article

Exit mobile version