बाबुओं से 15 अप्रैल तक संपत्ति का खुलासा करने को कहा गया
नयी दिल्ली: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से 15 अप्रैल तक आवश्यक रूप से उनकी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देने को कहा गया है. इसमें उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के नाम की संपत्ति की जानकारी देना भी शामिल है. लोकपाल कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य है. लोकपाल कानून के तहत ऐसी घोषणाएं […]

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से 15 अप्रैल तक आवश्यक रूप से उनकी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देने को कहा गया है. इसमें उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के नाम की संपत्ति की जानकारी देना भी शामिल है. लोकपाल कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य है.
लोकपाल कानून के तहत ऐसी घोषणाएं करना वैसा ही है जैसा सेवा के कई अन्य नियमों के तहत कर्मचारियों को करना होता है.एक कर्मी को विदेशी खाते में जमा धन, महंगी चित्रकला, पुराने (एंटीक) सामान, फर्नीचर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, चल संपत्ति, बीमा, बांड, शेयर, म्यूचल फंड इत्यादि की घोषणा करनी होती है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में इस संबंध में सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को एक पत्र लिखा है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उनके मातहत काम करने वाले अन्य सभी कर्मचारियों ने अपनी जानकारी दे दी है.केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख के आसपास है.
विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि सभी लोक सेवक आवश्यक रूप से 15 अप्रैल 2016 तक 2014 और 2015 के ब्यौरे को दाखिल करें. इसके अलावा इस साल उन्हें 31 जुलाई को उनकी संपत्तियों के लिए एक और रिटर्न भरना होगा.