अदालत का फैसला मोदी को मिली क्लीन चिट की पुष्टि नहीं : कांग्रेस
नयी दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा से कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि अदालती फैसला 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट की ‘ ‘ पुष्टि’ ‘ है और इस मामले में शिकायतकर्ता के लिए सभी कानूनी विकल्प अब भी खुले हुए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता […]
नयी दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा से कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि अदालती फैसला 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट की ‘ ‘ पुष्टि’ ‘ है और इस मामले में शिकायतकर्ता के लिए सभी कानूनी विकल्प अब भी खुले हुए हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शिकायतकर्ता इस आदेश को चुनौती देने की हकदार हैं. भाजपा के लिए इस फैसले को न्यायिक तथ्यों पर आखिरी शब्द मानना या पुष्टि बताना गलत तथा पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने वाला है.
सिंघवी ने कहा कि उस समय तक जब कोई उपरी अदालत शिकायतकर्ता की शिकायत पर गौर कर रही है, मोदी को अस्थायी राहत मिली है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि जहां तक जकिया जाफरी मामले का सवाल है, कांग्रेस इस रुख पर कायम है कि वास्तविक घटना काफी भीषण और घृणित थी.
सिंघवी ने कहा कि जहां तक मोदी का सवाल है, यह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का फैसला है जिसने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज किया है. कांग्रेस को इस चरण में कुछ नहीं कहना है क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए सभी विकल्प खुले हैं.