जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल व पांच अन्य आप नेताओं को मिली जमानत

नयी दिल्ली : केंद्रीयवित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल किए गए आपराधिक मानहानि मामले में आरोपी के तौर पर समन किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत प्रदान कर दी. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल, आप नेताओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2016 3:14 PM

नयी दिल्ली : केंद्रीयवित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल किए गए आपराधिक मानहानि मामले में आरोपी के तौर पर समन किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत प्रदान कर दी.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल, आप नेताओं आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी को 20 20 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की गारंटी पर जमानत दे दी. नौ मार्च को जारी किए गए समन का अनुपालन करते हुए केजरीवाल तथा अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने अब आगे की जिरह के लिए 19 मई की तारीख तय की है.

दोपहर करीब दो बजकर 35 मिनट परशुरू हुई सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिकाएं रखीं जिसने उन्हें राहत दे दी. जेटली भी अदालत कक्ष में मौजूद थे. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें सभी दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं जिसके बाद जेटली की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि वे बचाव पक्ष के वकील को दस्तावेजों का पूरा सेट मुहैया कराएंगे.

शुरुआत में अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की एक गारंटी पर जमानत दे दी लेकिन बचाव पक्ष के एक वकील ने अदालत को बताया कि वे 20-20 हजार रुपये की सावधि जमा की रसीदें लेकर आए हैं. यह सुनने पर अदालत ने जमानत राशि को 25 से घटाकर 20 हजार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय कर दी. मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन ने केजरीवाल के लिए गारंटी दी और दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने आशुतोष के लिए गारंटी दी जबकि आप विधायक नरेश बाल्याण, नितिन त्यागी, नरेश यादव और आप नेता संजीव ने संजय सिंह, कुमार विश्वास, दीपक वाजपेयी तथा राघव चड्ढा के लिए गारंटी दी.

मामले पर सुनवाई से पहले भाजपा और आप के समर्थक पटियाला हाउस अदालत परिसर के गेट नंबर दो के बाहर एकत्र हो गए और एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की. आरोपी आप नेता और जेटलीकड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में आए और अदालत कक्ष में प्रवेश का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. केवल आरोपियों, गारंटी देने वालों, जेटली तथा दोनों पक्षों के वकीलों एवं छह पत्रकारों को अदालत कक्ष में जाने की अनुमति दी गयी. अदालत ने नौ मार्च को केजरीवाल तथा आप के पांच अन्य नेताओं को आज अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था और साथ ही इस बात को रेखांकित किया था कि आरोप ‘‘मानहानिजनक ”हैं.

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