चंडीगढ़ (नयी दिल्ली) : एनआईए ने पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रउफ और दो अन्य लोगों के खिलाफ आज गैर-जमानती वारंट जारी किया.
मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमला करने की कथित आपराधिक साजिश रचने के लिए अजहर, उसके भाई और आतंकवादियों के सहयोगी काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.
एक और दो जनवरी की दरम्यानी रात को वायुसेना ठिकाने पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सात सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी थी. आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 80 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से चार आतंकवादियों के शव बरामद किये गये थे.
एनआईए द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अदालत के समक्ष आतंकवादियों और इस हमले में उनके सहयोगी जान और लतीफ के बीच टेलीफोन पर की गयी बातचीत को भी प्रस्तुत किया गया.
अजहर के भाई रउफ का वीडियो भी अदालत में पेश किया गया. पाकिस्तान द्वारा होस्ट किये जाने वाले एक वेबसाइट पर अपलोड किये गये वीडियो में रउफ ने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया था और आतंकवादियों की प्रशंसा की थी. इसके बाद वीडियो को हटा दिया गया और वह वेबसाइट भी साइबर जगत में उपलब्ध नहीं है.
एनआईए पहले ही पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच के लिए भारत आये पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल (जेआईटी) से अजहर और तीन अन्य के आवाज के नमूने की मांग कर चुका है. इस गैर-जमानती वारंट को इंटरपोल को भेजा जायेगा. संयुक्त राष्ट्र में अजहर को आतंकवादी घोषित कराने के लिए भारत ने एक मजबूत मामला बनाया था लेकिन चीन ने इस कदम का वीटो कर दिया.
इस बीच एनआईए ने कहा है कि अपनी वेबसाइट पर मारे गये चारों आतंकवादियों की तस्वीर जारी करने के बाद पूरे विश्व से अधिक जानकारियां मिल रही हैं जिसमें कई लोग पाकिस्तान के भी शामिल हैं जो मारे गये आतंकवादियों के बारे में जानकारी साझा करने को लेकर इच्छुक हैं. चार आतंकवादियों की पहचान नासिर हुसैन (पंजाब प्रांत), अबु बकार (गुजरांवाला), उमर फारुक एवं अब्दुल कयूम (सिंध) के रुप में हुई है.