18.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रामदेव से जुड़े स्टांप कर मामले पर दोबारा परीक्षण के आदेश

नैतीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य राजस्व बोर्ड के आदेश को निरस्त कर दिया है. राजस्व बोर्ड ने हरिद्वार में योग गुर रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के कथित तौर पर कर चोरी करने के संबंध में आदेश दिया था. कल जारी एक आदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस वर्मा ने हरिद्वार […]

नैतीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य राजस्व बोर्ड के आदेश को निरस्त कर दिया है. राजस्व बोर्ड ने हरिद्वार में योग गुर रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के कथित तौर पर कर चोरी करने के संबंध में आदेश दिया था.

कल जारी एक आदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस वर्मा ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले का दोबारा परीक्षण करने को कहा.यह आदेश पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर आया. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कहा कि साल 2008 में कंपनी ने हरिद्वार जिले में मुस्तफाबाद गांव में 57 एकड़ जमीन खरीदा.याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बकाया स्टांप कर उस समय के सर्किल दर के हिसाब से चुकाया गया.

फर्म की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद अदालत ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह कंपनी की ओर से सौंपे गए तथ्यों के आलोक में मामले की सुनवाई करें.हरिद्वार जिला प्रशासन ने रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के खिलाफ स्टांप कर चोरी और भूमि कानूनों का घोर उल्लंघन करने को लेकर पिछले साल 90 से अधिक मामले दर्ज किए थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें