नैतीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य राजस्व बोर्ड के आदेश को निरस्त कर दिया है. राजस्व बोर्ड ने हरिद्वार में योग गुर रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के कथित तौर पर कर चोरी करने के संबंध में आदेश दिया था.
कल जारी एक आदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस वर्मा ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले का दोबारा परीक्षण करने को कहा.
फर्म की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद अदालत ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह कंपनी की ओर से सौंपे गए तथ्यों के आलोक में मामले की सुनवाई करें.