मुंबई : ‘डांस बार’ पर लगाम कसने के लिए बनाये जा रहे ‘डांस बार नियमन विधेयक’ को सरकार आज विधान परिषद् में पेश करेगी. वहीं मंगलवार को इसे विधानसभा में पेश किया जायेगा. इस विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.डांस बार पर कानून बनाने के लिए बनाई गई उपसमिति के सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से ऐसी नियमावली बनायी है जिसके अनुसार डांस बार में डांसर को छूने से 50000 का जुर्माना होगा और कोई भी डांसर 21 साल से कम उम्र की नहीं होगी.
इसके अलावा डांस बार के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगाना होगा, जबकि इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट पहले ही ठुकरा चुकी है. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज, निवास क्षेत्र और धार्मिक संस्थान से एक किलोमीटर के दायरे में डांस बार शुरू नहीं किया जा सकता है.
डांस बार में कोई भी ग्राहक पैसे नहीं उड़ा सकता. डांस बार में काम करनेवाली लड़कियों को निश्चित वेतन देना होगा. लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी डांस बार चलाने वाले मालिक की होगी. रात को 11.30 के बाद डांस बार खुला नहीं रहेगा. डांसर रेलिंग से घिरे डांस फ्लोर पर ही डांस कर सकेंगी.
इसके अलावा रात को 9.30 के बाद डांस करने वाली लड़कियों से लिखित सहमति लेनी होगी. ग्राहक शराब पीते हुए डांस नहीं देख पायेंगे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की कोशिश है कि यह विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाए. इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए फडणवीस की अध्यक्षता में गठित समिति ने गुरुवार को विधानभवन में बैठक की थी.