विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड, अब गैरजमानती वारंट जारी कराने की तैयारी

नयी दिल्ली : बैंकों से कर्ज लेकर नहीं चुकाने का आरोप झेल रहे विजय माल्या पर विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई किया है. प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया है. माल्या के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. इसके बाद विजय माल्या दूसरे देश की यात्रा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 15, 2016 4:34 PM

नयी दिल्ली : बैंकों से कर्ज लेकर नहीं चुकाने का आरोप झेल रहे विजय माल्या पर विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई किया है. प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया है. माल्या के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. इसके बाद विजय माल्या दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं. उन्हें निलंबन वापसी के लिए भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष पेश होना होगा.ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वॉरन्ट जारी करने की मांग की, अाज विशेष अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी.

मोदी सरकार ने माल्या को विदेश जाने क्यों दिया : कांग्रेस

करीब 9,400 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे उद्योगपति विजय माल्या का राजनयिक पासपोर्ट निलंबित करने के केंद्र के फैसले को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कांग्रेस नेशुक्रवार को सवाल किया कि मोदी सरकार ने माल्या को देश छाेड़कर जाने ही क्यों दिया. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि यदि माल्या का मामला इतना संवेदनशील था, तो सरकार ने उन्हें ‘‘भागने” क्यों दिया.

ललित मोदी का भी मुद्दा उठाते हुए जतायी हैरत

पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने ललित मोदी का भी मुद्दा उठाते हुए हैरत जतायी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये क्यों सुनिश्चित किया कि आईपीएल के पूर्व प्रमुख को लंदन में ऐसे दस्तावेज मिल सकें जिससे वह भारतीय ‘‘भगोड़ा” होने के बाद भी दुनिया भर की सैर कर सकें. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह इस सरकार का दोहरा मानदंड दिखाता है.” तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने जानबूझकर माल्या को विदेश जाने दिया, क्योंकि उनके भारत में रहने से सरकार की कई आला हस्तियों की पोल खुल जाती.

तीन बार भेजा जा चुका था नोटिस
ईडी ने विजय माल्या को तीन बार नोटिस भेजा था. इसके बाद भी वो ईडी के समक्ष पेश नहींहुए, जिसके बाद इडी ने निर्णय लिया कि वह अब और नोटिस नहीं भेजेगा. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने आइडीबीआइ बैंक के 900 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधडी मामले की मनी लांड्रिंग जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनका पासपोर्ट निरस्त किये जाने के लिएविदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पासपोर्ट कानून, 1967 के तहत माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
प्रवर्तन निदेशालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को संकटग्रस्त उद्यमी के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है क्योंकि माल्या जांचकर्ताओं को सहयोग नहीं दे रहे हैं. ईडी का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय माल्या के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून के तहत आरोपों की जांच कर रहा है.विजय माल्या के खिलाफ सीबीआइ ने भी उन देशों को पत्र लिखा है, जहां उनकी संपत्ति या कारोबार है.
विदेश मंत्रालय ने एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा
विजय माल्या का पासपोर्ट पासपोर्ट ऐक्ट के सेक्शन 10(A) के तहत विदेश मंत्रालय ने सस्पेंड किया है. विजय माल्या से एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है कि क्यों उनका पासपोर्ट जब्त या वापस ले लिया जाए? अगर तय समय के भीतर विजय माल्या ने जवाब नहीं दिया तो यह मान लिया जायेगा कि माल्या के पास जवाब नहीं है.

Next Article

Exit mobile version