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प्राइवेट स्कूल से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश

नयी दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल में दाखिले को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्कूल से मैंनेजमेंट कोटा खत्म करते हुए उपराज्यपाल द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर नामांकन करने को कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को किसी प्रकार का राहत ना देते हुये यह फैसला सुनाया है. […]

नयी दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल में दाखिले को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्कूल से मैंनेजमेंट कोटा खत्म करते हुए उपराज्यपाल द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर नामांकन करने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को किसी प्रकार का राहत ना देते हुये यह फैसला सुनाया है. गौरतलब है किउपराज्यपालगाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे से 20 फीसद दाखिला बंद कर एक समान 100 प्वाइंट फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया था. इसके अलावा स्कूलों को नेबरहुड के 70 अंकों के लिए 8 किलोमीटर तक आने वाले इलाकों और रोडमैप की जानकारी नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर देनी होगी. पहले यह सीमा छह किलोमीटर थी. सिबलिंग के 20 अंक मिलेंगे, जबकि एलुमनी और ट्रांसफर केस के 5-5 अंक होंगे. जिसके बाद स्कूलों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली थी.

लेकिन कोर्ट ने आज उपराज्यपाल की गाइडलांइस के आधार पर नामांकन का फैसला दिया है. नयी गाइडलाइंस के अनुसार नर्सरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2014 तक कम से कम 3 साल उम्र होनी चाहिए. हालांकि अधिकतम उम्र सीमा पर फैसला करने की छूट का फैसला स्कूलों को दिया गया है. नये नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी.

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