नयी दिल्ली : भारत ने शराब उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में कारोबारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया है.ब्रिटेन द्वारा माल्या को वहां से निर्वासित करने के भारत के अनुरोध को हाल ही में खारिज किये जाने की पृष्ठभूमि में भारत ने इंटरपोल से संपर्क किया है.
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस संबंध में इंटरपोल को एक अनुरोध भेजा है. इससे पहले उसकी सहयोगी जांच एजेंसी ईडी ने कारोबारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की मांग की थी ताकि वह जांच में शामिल हो सकें.सीबीआई भारत में इंटरपोल के वारंटों को तामील करने के लिए नोडल दफ्तर के तौर पर काम करती है.
रेड कॉर्नर नोटिस प्रत्यर्पण एवं समान कानूनी कार्रवाई के मद्देनजर आपराधिक मामले की जांच में वांछित व्यक्ति का ठिकाना पता करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है. एक बार यह नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल विश्व के किसी भी हिस्से में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है तथा आगे की कार्रवाई के लिहाज से उस शख्स को हिरासत में लेने के लिए उस देश को अधिसूचित करती है. प्रवर्तन निदेशालय माल्या को 900 करोड रुपये के आईडीबीआई रिण धोखाधडी मामले की जांच में व्यक्तिगत रूप से शामिल कराने के प्रयास कर रही है. एजेंसी ने इस साल के शुरु में उनके खिलाफ धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था