नयी दिल्ली : नौसेना में पत्नियोंकी अदला-बदली के आरोपों की जांच अब सीबीआइ करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश एक नौसेना अधिकारी की पीड़ित पत्नी की याचिका पर दिया है. पूर्व में इस मामले की जांच केरल पुलिस कर रही थी. याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालतसेआग्रह किया था किचूंकिनौसेनापूरेदेश में काम करती है औरऐसेमामलोंकेआरोपी अफसर दूसरे राज्यों में भी हैं,अत: अखिल भारतीय एजेंसी सीबीआइ से ही इसकी जांच करायी जानी चाहिए.
क्या है मामला?
केरल मेंपदस्थापित लेफ्टिनेंट रैंक के एक अधिकारी की पत्नी ने आरोप लगाया था नौसेना के अफसर अापस में पत्नियों की अदला-बदली करते हैं और वहखुद इससे पीड़ित हैं. उक्त महिला का आरोप है कि 2012 में इसी कारण उनके साथ नौसेना के कुछ अफसरों ने गैंगरेप किया था. उक्त महिला का यह आरोप है कि उनका पति ऐसे मामले में संलिप्त है और उसे उन्होंने एक कमांडेंट की पत्नी के साथखुद आपत्तिजनक स्थिति में देखा था.