मालेगांव ब्लास्ट: NIA ने दाखिल की चार्टशीट, प्रज्ञा सिंह को बड़ी राहत
मुंबई : 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में आज एनआई ने एनआई की स्पेशल कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की. चार्टशीट में साध्वी प्रज्ञा का नाम शामिल नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत मिल सकती है. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. एनआईए ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में […]
मुंबई : 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में आज एनआई ने एनआई की स्पेशल कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की. चार्टशीट में साध्वी प्रज्ञा का नाम शामिल नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत मिल सकती है. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. एनआईए ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आरोप वापस ले लिये.मालेगांव मामले में सभी आरोपियों से मकोका आरोप वापस लिये गये.एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा के साथ ही चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर जोर नहीं डाला जिन्हें महाराष्ट्र एटीएस ने 2009 में आरोपी बनाया था. लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर भारतीय दंड संहिता और आतंक रोधी कानून यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे.
NIA files chargesheet in Malegaon blast case in Special NIA court
— ANI (@ANI) May 13, 2016
इस बाबत आज अंग्रेजी अखबर इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसके अनुसार नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी(एनआईए) की ओर से आज दायर की जाने वाली चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने का फैसला किया है. यह खबर सच
चार्जशीट में बताया जा सकता है कि महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे की ओर से की जांच के बाद एक अन्य आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ पेश किए गए सबूत में सच्चाई नहीं थी. इसके साथ ही गवाहों के बयान जबरदस्ती में लिया गया था. आपको बता दें कि करकरे की मौत 26/11 मुंबई हमलों में हो गई थी.
खबर के अनुसार अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं होगा तो उन्हें वे जल्द ही जेल से बाहर आ जायेंगी. ऐसी पूरी संभावना जतायी जा रही है कि चार्जशीट में कहा जाएगा कि एटीएस ने 2008 में पुरोहित की गिरफ्तारी के समय उनके देवलाली आर्मी कैंप स्थित क्वार्टर में विस्फोटक प्लांट किए थे. खबर के अनुसार एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे पास सबूत है कि आरडीएक्स एटीएस की ओर से प्लांट किया गया था.
एनआईए ने मामले में पुरोहित सहित सभी आरोपियों से मकोका(महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) हटाने का निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि उन पर अब अनलॉफुल एक्टीविटीज(प्रिवेंशन) एक्ट(यूएपीए) लगाया जाएगा और यूएपीए कोर्ट में ही चार्जशीट पेश किया जाएगा. जानकारी के अनुसार तीन अन्य आरोपियों को भी एनआईए ने क्लीनचिट दे दी है. जांच एजेंसी का दावा है कि इन्हें मालेगांव धमाकों की साजिश की जानकारी नहीं थी.
उल्लेखनीय है कि मालेगांव धमाकों में चार लोगों की मौत हुई थी ओर 79 घायल हुए थे. तीन साल पहले महाराष्ट्र एटीएस ने मामले की जांच कर जिम्मा एनआईए से ले लिया था. महाराष्ट्र एटीएस ने मामले में चार्जशीट भी फाइल कर दी थी. एनआईए ने सभी आरोपियों, गवाहों और सबूतों की फिर से जांच की साथ ही कई लोगों के नए सिरे से बयान भी दर्ज किए गए.