नयी दिल्ली : आप विधायक अलका लांबा को कथित तौर पर भाजपा विधायक ओपी शर्मा की दुकान में तोड़फोड़ करने और पुलिस को कार्रवाई से रोकने के मामले में आज तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गयी है. लांबा पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है. विधायक अलका लांबा के खिलाफ मौजूदा आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186, 353, 427, 451 और 34 के तहत दाखिल किया गया है.
आरोपपत्र में कहा गया है कि नौ अगस्त 2015 को अलका लांबा ने कुछ अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता की दुकान में अनाधिकार प्रवेश किया और कैश बिल मशीन को फेंक दिया तथा काउंटर में तोड़फोड की और पुलिसकर्मियों को काम करने से बाधित किया.’
लांबा को समन देने से पूर्व अदालत ने कहा था कि रिकार्ड के दस्तावेज के मद्देनजर अदालत आरोपी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (सी) के तहत अपराध का संज्ञान लेती है और इसके अनुरूप आरोपी अलका लांबा को संबंधित एसएचओ के जरिए 18 मई के लिए सम्मन किया जाता है.
चांदनी चौक से आप विधायक के खिलाफ पिछले साल 10 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.