इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का एफसीआरए लाइंसेस छह महीने के लिए निलंबित

नयी दिल्ली: मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ ‘लोयर्स कलेक्टिव’ पर आज विदेश से चंदा लेने पर रोक लगा दी गयी और विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) का कथित उल्लंघन को लेकर उसका लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कर दिया गया. गृह मंत्रालय ने लाइसेंस निलंबित करते हुए इस एनजीओ से एफसीआरए के विभिन्न […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2016 10:50 PM

नयी दिल्ली: मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ ‘लोयर्स कलेक्टिव’ पर आज विदेश से चंदा लेने पर रोक लगा दी गयी और विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) का कथित उल्लंघन को लेकर उसका लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कर दिया गया.

गृह मंत्रालय ने लाइसेंस निलंबित करते हुए इस एनजीओ से एफसीआरए के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के सिलसिले में 30 दिनों के अंदर अपना जवाब देने को कहा. उसके बाद उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. ‘लोयर्स कलेक्टिव’ को 2006-07 और 2013-14 के बीच विदेशी चंदा मिला था. गृह मंत्रालय को एनजीओ के वार्षिक रिटर्न फाइल करने में विसंगति नजर आयी. इस एनजीओ में इंदिरा जयसिंह सचिव के रुप में काम कर रही थीं. वह संप्रग सरकार में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल भी रही थीं.
मंत्रालय ने एजीओ के जवाब को खारिज करते हुए कहा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्ड का विस्तार से परीक्षण किया गया और ‘‘यह पाया गया कि वह संतोषजनक नहीं है” एवं जिन उल्लंघनों को पाया गया है, उस पर उसमें पर्याप्त सफाई नहीं दी गयी है.एनजीओ को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि निर्णय करते समय, जहां एनजीओ द्वारा पेश बचाव, सफाई और दस्तावेजों पर गौर किया गया, हम प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि एसोसिएशन ने एफसीआरए के विविध प्रावधानों का उल्लंघन किया.

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