वैवाहिक साइट के जरिये डेटिंग पर लगेगी रोक, उपयोगकर्ताओं का होगा सत्यापन
नयी दिल्ली : अगर आप भी वैवाहिक वेबसाइट का इस्तेमाल दोस्ती करने या डेटिंग करने के लिए करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार अब इस तरह की साइट पर विशेष नजर रख रही है. वैवाहिक वेबसाइटों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार चाहती है कि ऐसी वेबसाइटें अनिवार्य तौर पर […]
नयी दिल्ली : अगर आप भी वैवाहिक वेबसाइट का इस्तेमाल दोस्ती करने या डेटिंग करने के लिए करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार अब इस तरह की साइट पर विशेष नजर रख रही है.
वैवाहिक वेबसाइटों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार चाहती है कि ऐसी वेबसाइटें अनिवार्य तौर पर पहचान पत्रों और पते के सबूतों से उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करें, अश्लील सामग्री डालने पर रोक लगाएं तथा वे उन्हें डेटिंग का मंच न बनने दें. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर ने वैवाहिक वेबसाइटों के कामकाज पर एक परामर्श पत्र को आज मंजूरी दी जिसमें नियमावली होगी और ऐसे मंचों को दुरुपयोग रोकने के लिए उन्हें उन नियमों का पालन करना होगा.
एक सूत्र ने कहा, ‘‘वैवाहिक वेबसाइटें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा दो के तहत मध्यस्थ हैं तथा उनके लिए आईटी कानून का पालन करना अनिवार्य है. ” इस परामर्श पत्र के अनुसार वैवाहिक वेबसाइटों को इस बात का सत्यापन करना होगा कि जब उपयोगकर्ता इस मंच से जुडने के लिए पंजीकरण करता है तो उसकी मंशा परिणय सूत्र में बंधने की है और इसका भी सत्यापन करना होगा कि उपयोगकर्ता की सूचना उसकी जानकारी के मुताबिक सही है.
इस परामर्श पत्र के लागू हो जाने के बाद वैवाहिक वेबसाइटों के उपयोगकर्ताओं को अपने सत्यापन के लिए पहचान के सबूत तथा पता जैसे दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियां अपलोड करनी होगी . ये वेबसाइटों इस बात की सूची जारी करेगी कि कौन से कानून सम्मत दस्तावेज उसकी पहचान के सबूत होंगे. इस नये परामर्श पत्र में वेबसाइटों पर डेटिंग मंच को वैवाहिक वेबसाइटों के रुप में पेश करने पर मनाही है.