इंदौर : मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी )इकाइयों के नियोक्ताओं को अब रात की पाली में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते वक्त यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी तादाद रात्रिकालीन बैच के कुल कारिंदों की दो तिहाई से कम न हो.
अधिकारियों ने आज बताया कि आईटी इकाइयों में रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक की पाली में काम करने वाली महिलाओं की यौन अपराधों से सुरक्षा के लिये प्रदेश के श्रम विभाग के जारी मार्गदर्शी निर्देशों में इस अहम बिंदु को शामिल किया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक श्रम आयुक्त केसी गुप्ता के जारी मार्गदर्शी निर्देशों में कहा गया है कि आईटी क्षेत्र के नियोक्ता अगर रात की पाली में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं, तो उन्हें हरेक रात्रिकालीन बैच में कम से कम 10 महिला कारिंदों को शामिल करना होगा.
उन्होंने बताया कि आईटी क्षेत्र के नियोक्ताओं को रात की पाली में ड्यूटी करने वाली महिला कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यस्थल तक लाने और काम खत्म होने के बाद उन्हें कार्यस्थल से उनके निवास तक पहुंचाने के लिये सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी करनी होगी.
अधिकारियों ने बताया कि नियोक्ताओं को आईटी इकाइयों में रात की पाली के दौरान दो महिला वॉर्डनों को भी तैनात करना होगा. इसके अलावा, महिला कर्मचारियों को अलग कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी.
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के जारी मार्गदर्शी निर्देशों में कहा गया है कि कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न रोकना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी.