गुलबर्ग कांड: बचाव पक्ष ने दोषियों के लिए सजा में नरमी की मांग की
अहमदाबाद : साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसायटी कांड के 24 दोषियों के वकीलों ने आज अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये लोगों के लिए सजा में नरमी की मांग की और अदालत ने संकेत दिया कि वह सजा की मात्रा पर फैसला सुनाने के लिए तारीख कल तय करेगी. इस कांड में कांग्रेस के पूर्व […]
अहमदाबाद : साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसायटी कांड के 24 दोषियों के वकीलों ने आज अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये लोगों के लिए सजा में नरमी की मांग की और अदालत ने संकेत दिया कि वह सजा की मात्रा पर फैसला सुनाने के लिए तारीख कल तय करेगी. इस कांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गये थे.
विशेष एसआईटी अदालत दोषियों के लिए सजा तय करने से पहले हालात की गंभीरता कम करने वाले और अन्य कारकों पर बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई कर रही है. अभियोजन पक्ष ने सोमवार को गुलबर्ग सोसायटी कांड के लिए दोषी सभी 24 लोगों के लिए मौत की सजा की मांग की थी.
विशेष न्यायाधीश पी बी देसाई ने आज आरोपी अभय भारद्वाज के वकील की दलीलें सुनीं. उन्होंने अभियोजन पक्ष के वकील की मौत की सजा या मौत होने तक उम्रकैद की सजा की मांगों के खिलाफ लंबी-चौडी दलीलें पेश कीं. न्यायाधीश ने कहा कि एसआईटी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कल सजा की मात्रा तय करने के बारे में तारीख का फैसला किया जाएगा. अदालत ने दो जून को मामले में 24 लोगों को दोषी ठहराया था और 36 अन्य को बरी कर दिया था.