गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा में गयी थीं 69 जानें, जानिए कब क्या हुआ था?

लगभग डेढ़ दशक बाद गुजरात की गुलबर्ग सोसाइटी केस में अहमदाबाद की अदालत ने सजा का एलान कर दिया, जिसमें 11 लोगों को उम्रकैद व 12 को सात साल की जेल की सजा सुनायी गयी है. 27 फरवरी 2002 को गोधरा के पास 59करसेवकों कीसाबरमतीएक्सप्रेसट्रेनकीएस – 6 कोच में आग लगा कर की गयी हत्या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 17, 2016 12:13 PM

लगभग डेढ़ दशक बाद गुजरात की गुलबर्ग सोसाइटी केस में अहमदाबाद की अदालत ने सजा का एलान कर दिया, जिसमें 11 लोगों को उम्रकैद व 12 को सात साल की जेल की सजा सुनायी गयी है. 27 फरवरी 2002 को गोधरा के पास 59करसेवकों कीसाबरमतीएक्सप्रेसट्रेनकीएस – 6 कोच में आग लगा कर की गयी हत्या के एक दिन बाद अहमदाबाद के चमनपुरा इलाकेकी गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसक भीड़ ने हमला किया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों की संख्या करीब 20 हजार थी. इस सोसाइटी में 29 बंगले और 10फ्लैट थे, जिसमें एक पारसी परिवार और बाकी सभी मुसलिम परिवार थे. भीड़ ने करीब चार घंटे तक सोसाइटी में मारपीट की, लोगों को जिंदा जला दिया.

घटना को याद कर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बतायाथा कि जब भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया तो बच्चों, बुजुर्गों और औरतों ने इसी सोसाइटी में रहनेवाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी के दो मंजिला घर में पनाह ली. उन्हें उम्मीद थी कि जाफरी की जान-पहचान की वजह से शायद उनकी सुरक्षा का कोई उपाय हो जायेगा. लेकिन, हिंसक भीड़ ने घरों में आग लगाना शुरू किया. आखिर में एहसान जाफरी खुद बाहर आये और उन्होंने भीड़ से कहा, आपलोग चाहें तो मेरी जान ले लें, लेकिन बच्चों और औरतों को छोड़ दें. लेकिन, भीड़ ने उन्हें घर से घसीट कर बाहर लाया और मौत के घाट उतार दिया. घर को आग लगा दी. मूल रूप से मध्यप्रदेश के रहने वाले जाफरी छठी लोकसभा के सदस्य थे.

जाकिया ने लड़ी लंबी लड़ाई, 31 में 30 मृत घोषित किये गये थे

पति की नृशंस हत्या के बाद जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने 14 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. जाकिया को 2009 में कामयाबी मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एसआइटी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिये थे. जाकिया ने आरोप लगाया था कि हमले के बाद उनके पति ने पुलिस और तत्कालीन मुख्यमंत्री सभी को संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की. गुलबर्ग सोसाइटी में 39 शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी व 14 साल के एक पारसी बच्चे अजहर समेत 31 लोगों को लापता बताया गया था. घटना के सात साल बाद 31 में से 30 को मृत घोषित कर दिया गया. मुजफ्फर शेख 2008 में जिंदा मिले. उन्हें एक हिंदू परिवार ने पाला और उनका नाम विवेक रखा. इधर, दंगे में अपनी पत्नी और बच्चों को खो देने वाले रफीक मंसूरी घटना के वक्त 31 साल के थे. वह पुराने दिनों को याद कर कहते हैं, हमने कभी सांप्रदायिक तनाव का माहौल नहीं देखा था. हमारी सोसाइटी के मुसलमान पड़ोस के हिंदुओं के साथ दीवाली और होली मनाते थे और हिंदू ईद के दिन हमारे घर आते थे.

सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी को सौंपी थी जांच

मार्च 2009 में जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी को जांच का जिम्मा सौंपा. सितंबर, 2009 को ट्रायल कोर्ट में गुलबर्ग हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए वकील प्रशांत भूषण को एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया. लेकिन, अक्तूबर, 2010 में भूषण इस केस से अलग हो गये. इसके बाद राजू रामचंद्रन को एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया गया. एसआइटी ने जुलाई, 2011 में सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी. 28 फरवरी, 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया गया. इसमें 69 लोग मारे गये. इस मामले में 66 आरोपी थे, जिसमें मुख्य आरोपी भाजपा के असारवा के पार्षद बिपिन पटेल थे. चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी. मामले में 338 से ज्यादा गवाहों की गवाही हुई.

जानिये कब क्या हुआ

-गुलबर्ग सोसाइटी केस की जांच सबसे पहले अहमदाबाद पुलिस ने शुरू की थी. 2002 से 2004 के बीच छह चार्जशीट दाखिल की गयी.

8 जून, 2006 : एहसान जाफरी कीपत्नी जकिया ने शिकायत दर्ज करायी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मंत्रियों और पुलिस अफसरों को जिम्मेवार ठहराया गया.

7 नवंबर, 2007 : गुजरात हाइकोर्ट ने इस फरियाद को एफआइआर मान कर जांच करवाने से मना कर दिया.

26 मार्च, 2008 : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के 10 बड़े केसों (गुलबर्ग कांड समेत) की जांच के लिए आरके राघवन की अध्यक्षता में एक एसआइटी गठित की.

मार्च 2009 : फरियाद की जांच का जिम्मा भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी को सौंपा.

सितंबर, 2009 : ट्रायल कोर्ट में गुलबर्ग हत्याकांड का ट्रायल शुरू.

27 मार्च 2010 : नरेंद्र मोदी से एसआइटी ने पूछताछ की.

14 मई, 2010 : एसआइटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी.

8 फरवरी, 2012 : एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश की.

10 अप्रैल, 2012: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मोदी और अन्य 62 लोगों को क्लीनचिट दी.

7 अक्तूबर, 2014 : सुनवाई के लिए जज पीबी देसाई की नियुक्ति.

22 फरवरी, 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को तीन महीने में फैसला सुनाने को कहा.

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