नयी दिल्ली: दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आज कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि उस मामले में सबूत से ‘‘छेड़छाड़’’ करने के लिए उनका नाम पंजीकरण सूची से क्यों ना हटा दिया जाए जिसके लिए एक अदालत ने उन पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी.
दिल्ली बार काउन्सिल के उपाध्यक्ष राकेश शेरावत ने कहा कि आज काउंसिल की आयोजित एक बैठक में भारती को नोटिस जारी किया गया. भारती से सात फरवरी तक जवाब मांगा गया है.सबूत से ‘‘छेड़छाड़’’ के मुद्दे के अलावा दिल्ली पुलिस के साथ गतिरोध को लेकर विवाद में फंसे भारती से यह भी पूछा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले उन्होंने वकालत का लाइसेंस जमा करने का आवेदन पहले क्यों नहीं किया.
शेरावत ने कहा, ‘‘हमने उन्हें नोटिस जारी करके उन्हें सात फरवरी तक जवाब मांगा है कि उनका नाम बार के पंजीकरण सूची से क्यों ना हटा दिया जाए. हमने इसके साथ ही उनसे यह भी पूछा है कि उन्होंने एक मंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले अपना लाइसेंस जमा कराने का आवेदन क्यों नहीं किया.’’