WhatsApp पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली : देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे एप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को आज खारिज कर दिया है. कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसके सुनवाई के पक्ष में नहीं हैं. न ही इसे इस लायक समझते हैं. यदि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2016 1:28 PM

नयी दिल्ली : देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे एप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को आज खारिज कर दिया है. कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसके सुनवाई के पक्ष में नहीं हैं. न ही इसे इस लायक समझते हैं. यदि आपको यह जरूरी लगता है तो आप सरकार या टीडीएसएटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

आपको बता दें कि इस याचिका के द्वारा व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग एप पर एनक्रिप्शन सिस्टम लागू होने के बाद से इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था. इसमें तर्क दिया गया था कि एनक्रिप्शन सिस्टम लागू किए जाने के बाद से किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह दो लोगों के बीच या ग्रुप के बीच की गई बात को पकड़ सके. सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सएप पर बैन लगाने की याचिका हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाई थी जिसनका नाम सुधीर यादव है.

सुधीर की इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है और कोई भी इसपर सुरक्षित चैट कर सकता है जिसे सुरक्षा एजेंसियां भी डिकोड नहीं कर सकतीं. याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्सएप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को जरुरत पड़ने पर उपलब्ध नहीं कर सकता है.

आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा है कि एनक्रिप्शन की वजह से आतंकियों और अपराधी इस मैसेज ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मॉनि‍टर कर पाने में सक्षम नहीं है. ऐसे में व्हाट्सएप पर बैन लगना चाहिए ताकि इसके द्वारा देश की सुरक्षा आहत न हो. याचिका में केवल व्हाट्सएप ही नहीं ऐसे दूसरे एप का जिक्र किया गया है.

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