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ईडी ने वाईएसआर प्रमुख जगन और उनकी पत्नी के 749 करोड रुपये की संपत्ति जब्त की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई. एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749.10 करोड रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है.सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की जिसमें आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई एस […]

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई. एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749.10 करोड रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है.सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की जिसमें आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन ने अन्य के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर मेसर्स भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर खनन लीज आवंटित करा लिया। भारती इस कंपनी की अध्यक्ष हैं.

ईडी ने यहां बयान जारी कर कहा कि जगन को विभिन्न लोगों कंपनियों से अपने समूह की कंपनियों में निवेश के नाम पर काफी रिश्वत मिली जो आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा उन्हें नाहक फायदा पहुंचाने के बदले में मिली थी.जगन और अन्य के खिलाफ ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत धनशोधन का मामला दर्ज किया था.ईडी ने कहा कि पीएमएल के तहत इसकी जांच से पता चला है कि जगन ने अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से अपराध को अंजाम दिया जिसमें मेसर्स संदूर पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्लासिक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सिलिकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सरस्वती पावर एंड इंडस्टरीज प्राइवेट लिमिटेड और दस अन्य समूहों के नाम शामिल हैं जो निवेश, चल अचल संपत्ति की खरीद और थर्ड पार्टी पेमेंट जैसे व्यवसाय में हैं.
इसने कहा कि इसके अलावा मेसर्स भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकार ने कडप्पा जिले में अवैध रुप से जो खदान आवंटित की थी उससे उसे चूनापत्थर के रुप में लाभ प्राप्त हुए जो अपराध के तहत आता है. उस समय चूनापत्थर की कीमत 152 करोड रुपये से ज्यादा थी.

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