विसनगर मामले में हार्दिक को मिली जमानत, रिहाई की तैयारी

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज विसनगर के एक विधायक के कार्यालय में हिंसा से संबंधित एक मामले मेंपटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की जमानत मंजूर की जिससे करीब नौ महीने बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता खुल गया. शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने हार्दिक को देशद्रोह के दो मामलों में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2016 9:10 PM

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज विसनगर के एक विधायक के कार्यालय में हिंसा से संबंधित एक मामले मेंपटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की जमानत मंजूर की जिससे करीब नौ महीने बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता खुल गया. शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने हार्दिक को देशद्रोह के दो मामलों में इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह अगले छह महीने गुजरात से बाहर रहेंगे.

वह शुक्रवार को जेल से रिहा नहीं हो सके क्योंकि विसनगर मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी थी.न्यायमूर्ति पीपी भट्ट ने आज हार्दिक की जमानत उस समय मंजूर की जब राज्य सरकार ने उनके आवेदन का विरोध नहीं किया और अब वह जेल से बाहर आएंगे.
हालांकि अदालत ने शर्त लगाई है कि हार्दिक विसनगर कस्बे के जिले मेहसाणा में मामले की सुनवाई पूरी होने तक घुस नहीं पाएंगे. अदालत ने यह भी कहा कि हार्दिक नौ महीने बाद इस शर्त मेंसंशोधन का अनुरोध कर सकते हैं और अदालत उस समय उनके आचरण के आधार पर उचित आदेश पारित करेगी.
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता 22 वर्षीय हार्दिक अभी सूरत की लाजपुर जेल में बंद हैं. वह अक्तूबर 2015 में गिरफ्तार हुए थे . उन्होंने अपने पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था. हार्दिक पर पटेलों को ओबीसी आरक्षण की मांग स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हिंसा भडकाने का आरोप है.

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