नयी दिल्ली: एक स्थानीय अदालत ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के कथित नेतृत्व में पिछले सप्ताह मध्यरात्रि में छापे के दौरान फ्लैट में घुसने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग वाली युगांडा की महिला की याचिका पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया.
अदालत ने दक्षिण पुलिस के पुलिस उपायुक्त से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि उनके कार्यालय को इस संबंध में कोई शिकायत मिली या नहीं क्योंकि शिकायत में स्पष्ट अपराध की बात होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है.