नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार भी मान्य दस्तावेज: दूरसंचार विभाग

नयी दिल्ली : अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा. दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-आधार में उल्लेखित नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि की पुष्टि यूआईडीएआई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2016 7:38 PM

नयी दिल्ली : अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा.

दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-आधार में उल्लेखित नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि की पुष्टि यूआईडीएआई से करने की जिम्मेदारी कनेक्शन बेचने वाले प्रतिनिधि की होगी.
इस साल की शुरुआत में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक रंजन मैथ्यू और एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के महासचिव अशोक सूद ने दूरसंचार विभाग के सामने नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार को एक मान्य दस्तावेज मानने की बात कही थी.

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