नयी दिल्ली : दिल्ली प्रदेश निर्वाचन आयोग को शहर की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड लाने को कहा है जिनके खिलाफ कथित तौर पर चुनाव आयोग को हफलनामों में गलत जानकारी देने के मामले में शिकायत दर्ज की गयी थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने निर्देश जारी किये. उन्हें एक अधिकारी ने सूचित किया था कि स्मृति ईरानी द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दाखिल दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा.
चुनाव आयोग से मूल दस्तावेज रिकॉर्ड में लाने को कहा गया था क्योंकि शिकायती का आरोप था कि 2004 में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लडने के लिए आयोग के समक्ष दाखिल स्मृति के हलफनामे में उन्हें स्नातक बताया गया था. अधिकारी ने अदालत में कहा कि स्मृति की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उनके द्वारा दाखिल मूल दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा लेकिन इस संबंध में जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.इसके बाद अदालत ने अधिकारी को मामले में उसके समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की.