नयी दिल्ली: नियंत्रण रेखा के आरपार व्यापार पर जारी गतिरोध के बीच भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर को रिहा करने की मांग की गई थी जिसे नियंत्रण रेखा पर 100 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ की तस्करी के सिलसिले में पकड़ा गया था.
भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधी को ‘‘पूरी तरह भारतीय कानून’’ का सामना करना होगा. भारत ने पहले ही श्रीनगर..मुजफ्फराबाद और रावलकोट.पुंछ बस सेवा को पाकिस्तान द्वारा निलंबित करने के संबंध में पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को गत मंगलवार को तलब किया था. पाकिस्तान अपने चालक की रिहायी की मांग कर रहा है.
विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस स्थिति को सुलझाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं. प्रवक्ता ने साथ ही यह भी स्वीकार किया कि यह उन चालकों के लिए ‘‘मुश्किल स्थिति’’ हैं जिन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अधिकारी वापस नहीं लौटने दे रहे हैं. अधिकारी अपने चालक की रिहायी की मांग कर रहे हैं.
पाकिस्तानी अधिकारी यह आग्रह कर रहे हैं कि मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत ड्राइवर को जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था और इसके स्थान पर उसे पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए था. हालांकि पाकिस्तान की दलील को खारित करते हुए भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि ‘‘ऐसा कोई तौर तरीका नहीं जो कि कथित तौर पर आपराधिक गतिविधि में लिप्त व्यक्ति को कानून का सामना करने से बचाता हो.’’