नर्सरी दाखिला मामले में सुप्रीम कोर्ट में 31 को सुनवाई

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिका पर इस मुद्दे पर 31 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई. प्रबंधन कोटा खत्म करने के लिए उपराज्यपाल की अधिसूचना पर आपत्ति जताने के लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 24, 2014 1:38 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिका पर इस मुद्दे पर 31 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई.

प्रबंधन कोटा खत्म करने के लिए उपराज्यपाल की अधिसूचना पर आपत्ति जताने के लिए निजी स्कूलों पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति एचएल दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया गया होगा.

पीठ ने कहा, उप राज्यपाल न सिर्फ उच्च कोटि के विद्वान हैं, एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं.हालांकि सुनवाई पूरी होने तक उपराज्‍यपाल के निर्देशानुसार ही दाखिला लिया जाना जारी रहेगा.

गौरतलब हो कि नर्सरी प्रवेश के संबंध में उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी. इन दिशानिर्देशों में स्कूल के पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने और 20 प्रतिशत प्रबंधन कोटा को खत्म करने के कदम उठाए गए थे. याचिका में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से 2014-15 के लिए जारी दिशानिर्देशों को इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि उनके पास इन्हें तय करने का अधिकार ही नहीं है.

इसमें दावा किया गया कि ये दिशानिर्देश स्वायत्तता के सिद्धांत के खिलाफ हैं. साथ ही कहा गया कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को केंद्र सरकार की ओर से यह अधिकार मिला है कि वे 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए मानदंड खुद तय कर सकते हैं. इस याचिका में केंद्र सरकार, शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल कार्यालय को पक्ष बनाया गया.

Next Article

Exit mobile version