अगर पैन कार्ड के लिए कर रहे हैं आवेदन, तो रखें ध्यान
नयी दिल्ली : अगर आप पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए. खबर है कि तीन फरवरी 2014 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को पहचान, पते और जन्म तिथि का मूल प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए दिखाना होगा. […]
नयी दिल्ली : अगर आप पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए. खबर है कि तीन फरवरी 2014 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को पहचान, पते और जन्म तिथि का मूल प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए दिखाना होगा. यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में दी गयी है.
पैन के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगानी होती है. मगर अब इनकी सत्यता की जांच के लिए मूल कॉपी अनिवार्य रूप से दिखानी होगी. जांच के बाद मूल दस्तावेज तुरंत ही आवेदकों को लौटा दिए जाएंगे. बयान में कहा गया है कि पैन कार्ड के लिए आवेदकों को 85 रुपये और सर्विस टैक्स नगद देने होंगे. फर्जी पैन से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. पैन 10 संख्या का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है.