चंद्रशेखरन हत्याकांड:माकपा के 3 लोगों सहित 11 को आजीवन कारावास

कोझिकोड़ : केरल में माकपा के तीन नेताओं और आठ अन्य को विशेष अदालत ने टी. पी. चंद्रशेखरन हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश आर. नारायण पिशारोदी ने माकपा के बागी नेता की हत्या को ‘‘राजनीति शत्रुता’’ करार दिया. चंद्रशेखरन ने रिवॉल्यूशनरी मार्क्‍सवादी पार्टी का गठन कर उत्तर केरल के कोझिकोड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 28, 2014 6:05 PM

कोझिकोड़ : केरल में माकपा के तीन नेताओं और आठ अन्य को विशेष अदालत ने टी. पी. चंद्रशेखरन हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश आर. नारायण पिशारोदी ने माकपा के बागी नेता की हत्या को ‘‘राजनीति शत्रुता’’ करार दिया. चंद्रशेखरन ने रिवॉल्यूशनरी मार्क्‍सवादी पार्टी का गठन कर उत्तर केरल के कोझिकोड जिले में माकपा को चुनौती दी थी. मामले में दोषी पाए गए 12 लोगों में से एक को तीन वर्ष कारावास की सजा दी गई. न्यायाधीश ने कहा कि मृतक ‘‘एक उभरते राजनीतिक दल’’ का नेता था और ‘‘अपराध की मंशा राजनीतिक शत्रुता थी.’’ न्यायाधीश ने कहा कि हत्या को अंजाम देने वाले पहले सात आरोपी ‘‘उन लोगों के हाथ में खेल रहे थे जिनकी मृतक से राजनीतिक शत्रुता थी.’’ उन्हें भादंसं की धारा 302 (हत्या), 143 (अवैध रुप से इकट्ठा होना) और 147 (दंगा) के लिए दोषी पाया गया.

दोषी पाए गए 12 में से एक व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई. अदालत ने पिछले हफ्ते जब फैसला सुनाया था तो माकपा ने इसे अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए राहत बताया जिन्हें आरोपों से बरी किया गया था. पार्टी के जिन नेताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उनमें कन्नूर जिले के पनूर से क्षेत्रीय समिति के सदस्य पी. के. कुन्हानन्दन, स्थानीय समिति के सचिव के. सी. रामचन्द्रन और शाखा सचिव मनोज शामिल हैं. माकपा के पूर्व नेता चंद्रशेखरन की चार मई 2012 को सात लोगों के गिरोह ने अंधेरे में हत्या कर दी थी. हत्यारे भाड़े की कार में आए थे और हत्या कर फरार हो गए. चंद्रशेखरन के शरीर पर जख्मों के 51 निशान थे.

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