नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. पूर्व में हाइकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी. दाखिल याचिकाओं में जमानत के बाद कन्हैया के सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देशविरोधी और जमानत की शर्तों का उंल्लघन करार दिया गया है.
Delhi High Court rejects petition seeking cancellation of interim bail granted to Kanhaiya Kumar.
— ANI (@ANI) August 11, 2016
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ये तो कहा था कि कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है लेकिन जमानत रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई भी की थी. कोर्ट ने कहा कि पिछली तीन सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस ये साफ नहीं कर पाई कि कन्हैया के मामले में उनका स्टैंड क्या है. आपका जवाब आश्चर्यजनक है कि कोर्ट खुद तय करे कि जमानत रद्द होगी या नहीं. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह स्टैंड लेना चाहिए कि जमानत कैंसिल होना चाहिए या नहीं.