राजीव गांधी हत्याकांड:मौत की सजा पाये दोषियों की याचिका पर सुनवाई आज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में मृत्यु दंड पाने वाले तीन दोषियों की दया याचिकाओं के निबटारे में 11 साल के विलंब के आधार पर इस सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिये दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2014 7:37 PM

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में मृत्यु दंड पाने वाले तीन दोषियों की दया याचिकाओं के निबटारे में 11 साल के विलंब के आधार पर इस सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिये दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले को किसी अन्य दिन सूचीबद्ध करने का केंद्र सरकार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया. इससे पहले, मौत की सजा पाये संतन, मुरुगन और पेरारिवलन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि उन्हें संदेह था कि सरकार इस मामले में विलंब करने का प्रयास कर रही है.

जेठमलानी ने कहा, ‘‘मुझे पक्का संदेह है कि वे इस मामले में समय चाहते हैं ताकि वे (दया याचिका के निबटारे में विलंब के आधार पर मौत की सजा घटाने के शीर्ष अदालत के फैसले पर) पुनर्विचार याचिका दायर कर सकें.’’ अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने भी कहा कि सरकार दया याचिका के निबटारे में अत्यधिक विलंब को मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के आधार के बारे में शीर्ष अदालत के हाल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये याचिका दायर करने पर विचार कर रही है.

न्यायालय ने इसके बाद इस मामले पर कल सुनवाई करने का निश्चय किया. न्यायालय कल याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनेगा और केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती चार फरवरी को दलीलें पेश करेंगे. शीर्ष अदालत ने मई, 2012 में राजीव गांधी के हत्यारों को मौत की सजा के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय करने का निश्चय किया था और मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित उनकी याचिकाओं को अपने यहां भेजने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने इन तीनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान नौ सितंबर, 2011 को उन्हें फांसी दिये जाने पर रोक लगा दी थी.

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