दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,कहा,हो उम्र कैद तक की सजा

नयी दिल्ली:दूध में हो रही मिलावट पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपराध करनेवालों को उम्र कैद की सजा जैसा कठोर दंड देने की बात कही. जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत ही ‘गंभीर’ मामला है. राज्य सरकारों को दूध की मिलावट की समस्या पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2014 8:27 AM

नयी दिल्ली:दूध में हो रही मिलावट पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपराध करनेवालों को उम्र कैद की सजा जैसा कठोर दंड देने की बात कही. जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत ही ‘गंभीर’ मामला है. राज्य सरकारों को दूध की मिलावट की समस्या पर अंकुश पाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. जजों ने कहा कि मिलावटी दूध से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है.

इसे ऐसा दंडनीय अपराध बनाना चाहिए, जिसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो. कोर्ट ने राज्यों से उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने के लिए कानून में संशोधन के बारे में जवाब मांगा है. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा में ऐसा प्रावधान किया जा चुका है. कोर्ट ने कठोर प्रावधानों के तहत दूध की मिलावट करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथ लिया और राज्य सरकार से इस तरह के लंबित मामलों का विवरण मांगा है. कोर्ट ने राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है.

Next Article

Exit mobile version