नयी दिल्ली : राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि वे निचली अदालत में मुकदमे का सामना करेंगे.
FLASH: Rahul gandhi withdraws his plea from SC for quashing of defamation case against him, will face trial in lower court
— ANI (@ANI) September 1, 2016
Meanwhile SC refuses to grant Rahul Gandhi exemption from personal appearance before lower court in the defamation case.
— ANI (@ANI) September 1, 2016
Rahul Gandhi defamation case- RG's counsel Kapil Sibal tells SC that Rahul stands by his statement "RSS ke logon ne Gandhiji ko goli mari"
— ANI (@ANI) September 1, 2016
राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस के खिलाफ दिये गये अपने बयान पर कायम हैं.
कोर्ट में राहुल गांधी की तरह से उनके वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा. सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि राहुल अपने शब्दों पर कायम हैं और वे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को निचली अदालत की सुनवाई में पेशी से छूट देने से मना कर दिया है.
पिछले महीने 24 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए राहुल गांधी के हलफनामे का हवाला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि राहुल ने संघ के कुछ लोगों पर गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया था न कि संगठन को महात्मा का हत्यारा बताया था.