उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया. इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिये और बढ़ाने का अनुरोध किया था. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 2, 2014 2:14 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया. इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिये और बढ़ाने का अनुरोध किया था.

नीलामी कल से शुरु हो रही है. हालांकि रविवार को विशेष तत्काल सुनवाई के तहत न्यायाधीश ए आर दवे तथा न्यायाधीश एस ए बोब्दे की पीठ ने एयरटेल तथा वोडाफोन की उन अजिर्यों को स्वीकार कर लिया जिसमें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गयी है.पीठ ने कहा, ‘‘अपील स्वीकार की जाती है और सुनवाई में तेजी लायी जा रही है.’’ केंद्र ने अपील का विरोध करते हुए कहा, ‘‘आपकी :शीर्ष अदालत: ओर से की गई किसी भी टिप्पणी से अन्य बोलीदाता भयभीत होंगे और स्पेक्ट्रम नीलामी का आकर्षण खत्म हो सकता है.’’

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