नर्सरी दिशानिर्देश:25 फरवरी को स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय उप राज्यपाल की ओर से नर्सरी प्रवेश के लिए जारी नए दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों की याचिकाओं पर अब 25 फरवरी को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति मनमोहन ने आज कहा, ‘‘31 जनवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर मामले को सुनवाई के लिये 11 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 4, 2014 2:57 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय उप राज्यपाल की ओर से नर्सरी प्रवेश के लिए जारी नए दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों की याचिकाओं पर अब 25 फरवरी को सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने आज कहा, ‘‘31 जनवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर मामले को सुनवाई के लिये 11 मार्च की जगह 25 फरवरी को सूचीबद्ध करें.’’ अदालत ने कहा कि वह अगली तारीख से याचिकाओं पर सुनवाई प्रतिदिन करेगी. उसने दिल्ली सरकार, ऐक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स और फोरम फार प्रोमोशन ऑफ क्वालिटी एड्यूकेशन फॉर ऑल के वकीलों से कहा कि वे अपने जवाब के साथ तैयार रहें.

गैर वित्तपोषित निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दायर की थी और उससे नर्सरी प्रवेश दिशानिर्देश 2014-15 निरस्त करने का अनुरोध किया था. इन संगठनों ने क्रमश: 18 दिसंबर और 27 दिसंबर को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से उप राज्यपाल नजीब जंग की ओर से निर्धारित नियम-कायदों पर स्थगन लगा कर अंतरिम राहत की भी मांग की थी.

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