नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने रचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर के दोषी होने की आज पुष्टि कर दी.हालांकि न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राठौर की 18 महीने की कैद की सजा को घटाकर जेल में बितायीगयी अवधि तक सीमित कर दिया.. शीर्ष अदालत ने 2010 में राठौर को जमानत दे दी थी लेकिन तब तक वह छह महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजार चुका था.
राठौर ने दोषी ठहराए जाने और सजा की अवधि को छह महीने से बढाकर 18 महीने करने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
सत्र अदालत ने 25 मई, 2010 को सीबीआइ और गिरहोत्रा परिवार की याचिका स्वीकार करते हुए राठौर की जेल की सजा की अवधि को छह महीने से बढाकर 18 महीने कर दिया था. इससे पहले, एक सितंबर, 2010 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राठौर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने खुद को दोषी ठहराए जाने और सजा की अवधि बढाने के फैसले को चुनौती दी थी. याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि उन्होंने जो हरकत की है वह किसी भी आला अधिकारी के लिए ‘‘शर्मनाक’ है.