2008 मालेगांव विस्फोट कांड : प्रसाद पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज

मुंबई : एनआईए की एक विशेष अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश एस डी टिकाले ने यह आदेश पारित किया. पुरोहित ने इस मामले में उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत लगाये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 26, 2016 5:42 PM

मुंबई : एनआईए की एक विशेष अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश एस डी टिकाले ने यह आदेश पारित किया.

पुरोहित ने इस मामले में उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत लगाये गये आरोपों को एनआईए द्वारा वापस लिये जाने और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्राप्त अभियोजन की मंजूरी को दोषपूर्ण बताते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था.

पुरोहित ने कहा कि विस्फोट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने साथ ही कहा कि वह बिना मुकदमा चलाये पिछले सात वर्षों से जेल में है. हालांकि एनआईए ने पुरोहित की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि मुकदमे के दौरान उनकी जिरह को संज्ञान में लिया जायेगा, इस चरण में नहीं.

विभाग ने कहा कि प्रथम दृष्टया पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पुरोहित समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 अन्य घायल हुए थे.

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