अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज आसाराम से कथित रुप से जुडे बलात्कार मामले में एक प्रमुख गवाह अमृत प्रजापति की हत्या के एक आरोपी को इस आधार पर नियमित जमानत दे दी कि पीडित ने मृत्यु पूर्व गवाही में सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लिया है.
न्यायमूर्ति पीपी भट्ट ने प्रजापति हत्या के संबंध में गिरफ्तार बसवराज अवान्ना तल्लोई की जमानत मंजूर की. अज्ञात हमलावरों ने दो साल पहले राजकोट के एक क्लीनिक में प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी थी.न्यायाधीश ने कहा कि प्रजापति ने मृत्यु पूर्व गवाही में आरोपी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है. उन्होंने बसवराज से गुजरात छोडकर नहीं जाने तथा हर गुरुवार को एक स्थानीय थाने में अपनी उपस्थिति दज्र कराने को कहा.