इशरत जहां मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल,अमित शाह का नाम नहीं
अहमदाबादःसीबीआई ने इशरत जहां और तीन अन्य के मुठभेड़ मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है.आरोपपत्र में खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार और तीन अन्य अधिकारियों का नाम है. आरोप पत्र में गुजरात के पूर्व गृहमंत्री अमित शाह का नाम नहीं है. सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आज […]
अहमदाबादःसीबीआई ने इशरत जहां और तीन अन्य के मुठभेड़ मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है.आरोपपत्र में खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार और तीन अन्य अधिकारियों का नाम है.
आरोप पत्र में गुजरात के पूर्व गृहमंत्री अमित शाह का नाम नहीं है. सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आज दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजिंदर कुमार तथा तीन अधिकारियों के खिलाफ हत्या एवं साजिश के आरोप लगाए हैं. गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह का नाम आरोप पत्र में नहीं है.
कानून मंत्रालय की ओर से अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सीबीआई ने 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार तथा पी मित्तल, एमके सिन्हा और राजीव वानखड़े के नाम आरोप पत्र में शामिल किए हैं. कुमार पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे.
इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), हत्या और अपहरण का आरोपी बनाया गया है.कुमार के खिलाफ शस्त्र कानून के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया है. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कुमार ने मुठभेड़ से एक दिन पहले 14 जून, 2004 को आरोपियों को हथियार मुहैया कराए थे. सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कुमार ने गुजरात पुलिस के अधिकारी जी सिंघल को हथियार और गोला-बारुद सौंपे.सिंघल ने इन्हें निजामुद्दी सईद के जरिए तरुण बारोट तक पहुंचाया.इन हथियारों और गोला-बारुद का इस्तेमान अपराध को अंजाम देने में किया गया.