निशक्तों के आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा में पेश
नयी दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक नौकरियों में निशक्तों का आरक्षण बढ़ाने करने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें आरक्षण दिलाने सहित अशक्त जनों के कल्याण के लिए कई प्रावधानों वाला एक विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देख रहे केंद्रीय मंत्री मल्लिकाजरुन खड़गे ने इन प्रावधानों वाले […]
नयी दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक नौकरियों में निशक्तों का आरक्षण बढ़ाने करने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें आरक्षण दिलाने सहित अशक्त जनों के कल्याण के लिए कई प्रावधानों वाला एक विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देख रहे केंद्रीय मंत्री मल्लिकाजरुन खड़गे ने इन प्रावधानों वाले निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 को राज्यसभा में पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इसमें निशक्त लोगों के लिए सार्वजनिक नौकरी में आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का प्रावधान है. विधेयक में उच्च शिक्षण संस्थानों में निशक्त छात्रों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है.
साथ ही सरकार की आर्थिक मदद से चलाये जा रहे सभी शिक्षण संस्थानों में निशक्त छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है.निशक्तों के बारे में वर्तमान कानून में सात तरह की निशक्तताएं परिभाषित की गयी हैं. विधेयक में 19 तरह की निशक्तताओं को परिभाषित किया गया है. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि शिकायत की अपील के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग का गठन किया जायेगा.