मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन के पुर्निधारण के लिए गठित मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को शुक्रवार को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को परिवर्तित वेतन देने का निर्देश दिया.चीफ जस्टिस पी सतशिवम की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि कर्मियों को परिवर्तित वेतन 11 नवंबर, 2011 से मिलना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2014 5:27 AM

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन के पुर्निधारण के लिए गठित मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को शुक्रवार को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को परिवर्तित वेतन देने का निर्देश दिया.चीफ जस्टिस पी सतशिवम की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि कर्मियों को परिवर्तित वेतन 11 नवंबर, 2011 से मिलना चाहिए. सरकार ने इसी तारीख को बोर्ड की सिफारिशें अधिसूचित की थीं.

कोर्ट ने कहा कि कर्मियों को नया वेतन अप्रैल, 2014 से मिलेगा और नियोक्ता को एक साल के भीतर चार किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करना होगा. न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम सिफारिशों को वैध ठहराते हैं. बोर्ड ने सिफारिशें देने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया और उसके तथा उसके गठन के बारे में लगाये गये आरोप सही नहीं हैं.’

शीर्ष कोर्ट इस साल जनवरी में समाचार पत्रों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि निर्णय बाद में सुनाया जायेगा. वेतन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2010 को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं जिन्हें केंद्र ने कुछ संशोधनों के साथ 11 नवंबर, 2011 को अधिसूचित किया था.

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