नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेना में 89 ऐप बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को फेसबुक अकाउंट बंद करने चाहे नौकरी छोड़ने का आदेश दिया. कोर्ट ने सेना के वरिष्ठ अधिकारी को अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि या तो संगठन के आदेश का पालन कीजिए या इस्तीफा दे दीजिए. दरअसल कर्नल ने हाल में सेना द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिबंधित किए जाने को चुनौती दी है.
हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए उनसे फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा क्योंकि सैन्यकर्मियों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने का निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
अदालत ने कहा कि वह बाद में नया सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं. न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने कहा कि याचिका पर विचार करने का जब एक भी कारण नहीं मिला है तो अंतरिम राहत देने का सवाल ही नहीं उठता है. पीठ ने कहा, खासकर तब जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.
लेफ्टिनेंट कर्नल पी के चौधरी ने कहा कि जब वह अकाउंट बंद कर देंगे तो उनके फेसबुक अकाउंट में सभी डेटा, संपर्क और दोस्तों से संपर्क टूट जाएगा जिसे फिर बहाल करना मुश्किल होगा. पीठ ने कहा, नहीं, नहीं. माफ कीजिएगा. आप कृपया इसे बंद कीजिए. आप कभी भी नया अकाउंट बना सकते हैं. ऐसे नहीं चलता है. आप एक संगठन का हिस्सा हैं. आपको इसके आदेशों को मानना होगा.
कोर्ट ने कहा, अगर आपको फेसबुक ज्यादा पसंद है तो इस्तीफा दे दीजिए. देखिए आपके पास विकल्प है, आप चाहे जो करें. आपके पास दूसरे विकल्प भी हैं. छह जून की नीति के मुताबिक भारतीय सेना के सभी कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और 87 अन्य ऐप पर अपने अकाउंट बंद करें.
Posted By – Arbind kumar mishra