कोच्चि : केरल हाइकोर्ट में होने वाली नियमित सुनवाई की रिपाेर्टिंग अब वही पत्रकार कर सकेगा, जिसके पास कानून की डिग्री है यानी जो लॉ ग्रेजुएट है और जिसे अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग का कम-से-कम पांच साल का अनुभव है. इन दो शर्तों को पूरा किये बगैर कोई पत्रकार अब हाइकोर्ट से रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा. यह नियम केरल हाइकोर्ट ने बनाया है. इस नियम को 10 नवंबर को मंजूरी दी गयी और उसी दिन से इसे लागू कर दिया गया है.
हाइकोर्ट की कानूनी रिपोर्टिंग के इस नियमों के मुताबिक जो पत्रकार अदालत की नियमित सुनवाई की रिपोर्टिंग करना चाहता है, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत कानून की डिग्री और लगातार पांच साल तक अदालत की नियमित रिपोर्टिंग के अनुभव का साक्ष्य देना होगा. पांच साल में भी कम-से-कम साढ़े तीन साल उसने हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की हो.