नयी दिल्ली : नोटबंदी के कारण आम लोगों की परेशानी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार ने विभिन्न जनसेवाओं में 500 रुपये के पुराने नोट के इस्तेमाल की छूट गुरुवार को 15 दिसंबर तक बढ़ा दी. हालांकि 1000 रुपये के नोट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने बैंक और डाकघरों से हजार और पांच सौ के नोट बदलीकरण की सुविधा को गुरुवार की मध्यरात्रि से समाप्त कर दिया है. यानी अब 500 व 1000 के नोटों की बदली नहीं होगी. इन्हें बैंक या डाकघरों के खातों में जमा कराना होगा.
उधर, गुरुवार की देर रात मंत्रिमंडल की बैठक में नोटबंदी के बाद खातों में सीमा से अधिक बेहिसाब जमा राशि पर 60 प्रतिशत के करीब आयकर लगाने के लिए कानून में संशोधन पर चर्चा हुई. नोटबंदी के बाद जनधन खाते में दो सप्ताह के भीतर 21,000 करोड़ रुपये जमा सरकार ने केंद्र व राज्य सरकारों, नगरपालिकों व स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों – कालेजों में 500 के पुराने नोटों से प्रति छात्र 2000 रुपये तक की फीस के भुगतान की अनुमति दी है. आधिकारिक बयान के अनुसार केवल बिजली और पानी के मौजूदा व पुराने बिलों का भुगतान किया जा सकेगा. यह छूट केवल व्यक्तियों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगी.
बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार ने जिन सेवाओं में पुराने प्रतिबंधित नोटों को जमा कराने की छूट दी है उनमें भी भुगतान केवल 500 रुपये के पुराने नोट के जरिये किया जा सकेगा. यानी 1000 रुपये का नोट कहीं नहीं चलेगा. बयान में कहा गया है कि काउंटरों के जरिये पुराने नोटों की अदला बदली में गिरावट आने के मद्देनजर नोट बदलने की प्रक्रिया बंद की गयी है.
अब लोगों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने 500 व 1000 के पुराने नोट अपने बैंक या डाकघर के बचत खातों में जमा कराएं. इससे वे लोग खाता खोलने को प्रोत्साहित होंगे जिनके अभी बैंक खाता नहीं है. बयान में कहा गया है कि सरकार नोटबंदी के कारण सामने आ रहे मुद्दों पर विचार कर रही है. सरकार को इस बारे में कुछ सुझाव भी मिले हैं और उन पर उचित विचार विमर्श के बाद कुछ फैसले भी किये जा रहे हैं.
इस बीच, गुरुवार की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सीमा से अधिक खातों में जमा पर 60 फीसदी आयकर लगाने पर चर्चा की गयी. बैंकों की शून्य खाते वाले जन-धन खातों में 500 और 1,000 के नोटों पर पाबंदी के दो सप्ताह के भीतर 21,000 करोड़ से अधिक जमा करने की सूचना के बाद यह कदम उठाया गया है. अधिकारियों को आशंका है कि इन खातों का उपयोग कालेधन को सफेद बनाने में किया गया है.
बैठक में हुई बातचीत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी. संसद सत्र के बीच आनन-फानन में यह बैठक बुलायी गयी थी. परंपरागत रूप से संसद सत्र के दौरान नीतिगत निर्णय के बारे में बाहर कोई जानकारी नहीं दी जाती है. सूत्रों ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि सभी बेहिसाब धन बैंक खातों में जमा हो और उस पर कर लगे. अधिकारियों ने 50 दिन की समय सीमा में निश्चित सीमा से अधिक राशि जमा किये जाने पर 30 % कर के साथ 200 % जुर्माना लगाने की बात कही है. इतना ही नहीं, इसके ऊपर कालाधन रखने वालों के खिलाफ अभियोजन भी चलाया जा सकता है.
सूत्रों ने कहा कि सरकार की संसद के मौजूदा सत्र में आयकर कानून में संशोधन लाने की योजना है ताकि कालाधन पर 45 % से अधिक कर लगाया जा सके. 45 % कर आय घोषणा योजना के तहत घोषित कालेधन पर लगाया गया. यह योजना 30 सितंबर को समाप्त हो गयी. जिन लोगों ने योजना का लाभ नहीं उठाया और उनके पास कालधन है तो उनपर करीब 60 % की दर से कर लगाया जा सकता है. यह भी चर्चा है कि सरकार घरों में सोना रखने पर सीमा लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन यह साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई या नहीं.
कहां-कहां चलेंगे 500के नोट
सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप और सरकारी बस में
रेल व एयर टिकट के लिए
प्री-पेड मोबाइल के 500 रुपये तक के टॉप-अप में
बिजली, पानी, फोन व नगर निकायों के बिल के लिए
केंद्रीय व राज्य सरकार के कॉलेजों के फीस में
केंद्रीय भंडार से 5000 तक की खरीदारी पुराने नोटों से
सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र फीस के तौर पर 2000 रुपये तक
टोल फ्री : एनएच के टोल प्लाजा पर दो दिसंबर तक टैक्स नहीं. दो दिसंबर की मध्य रात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाया जा सकेगा.
यदि 500/1000 के नोट हैं तो : 1000 रुपये के नोट अब सिर्फ आप अपने बैंक या डाकघर के खाते में ही जमा करा सकते हैं. 500 के नोट को सरकार द्वारा चिह्नित जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उन्हें अपने खाते में जमा करा दें. बैंक व डाकघर में जमा कराने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है.
सैलानियों को छूट : भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पायेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी.
कुछ मुख्य बातें
सिर्फ खाते में जमा होंगे पुराने नोट
देर रात कैबिनेट की बैठक, आयकर एक्ट में बदलाव की तैयारी
सीमा से अधिक जमा पर 60% कर लगाने की तैयारी
घरों में गोल्ड की सीमा तय करने पर भी विचार