नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इससे आम आदमी को हो रही परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम मामले के दोनों पहलुओं (असुविधा और संवैधानिक वैधता) को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 25, 2016 2:44 PM

नयी दिल्ली : नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इससे आम आदमी को हो रही परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम मामले के दोनों पहलुओं (असुविधा और संवैधानिक वैधता) को देखेंगे.

इस बीच पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर बताएं कि नोटबंदी के कारण पैदा मुश्किलों को आसान बनाने के लिए क्या कोई योजना और कदम उठाये गये. नोटबंदी के सरकार के आठ नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को मंगलवार से ही सुनवाई शुरू करनी चाहिए.

हालांकि, रोहतगी ने उनकी इस बात का विरोध करते हुए कहा कि विभिन्न हाईकोर्टों में जाने वाले सभी याचिकाकर्ताओं को शीर्ष अदालत में आने दीजिए. शीर्ष अदालत दो दिसंबर को फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा या दिल्ली हाईकोर्ट. केंद्र ने हाल ही में विभिन्न हाईकार्टों में लंबित सभी याचिकाओं को या तो सुप्रीम कोर्ट या किसी एक हाईकोर्ट में स्थानांतरित किये जाने की मांग की है. केंद्र ने नोटबंदी पर गुरुवार को शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया था. इसमें सरकार ने कहा है कि इस साहसिक कदम से आजादी के बाद से सड़ांध फैला रहा कालाधन खत्म होगा, जिसने समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप लेकर गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है.

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