नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब दिल्ली और एनसीआर में पटाखों का कारोबार सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं चलेगा. एएनआइ ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण यह कदम उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया. कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखे रखने, जमा करने और बेचने का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पटाखों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि वह पटाखे में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के हानिकारक प्रभावों का तीन महीने में अध्ययन कर रिपोर्ट सौपने को कहा है.
गौरतलब है कि दिल्ली और एनसीआर में पटाखे जलाने व पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित दायर याचिका की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पटाखों के कारण बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जतायी थी और केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार को निर्देश जारी विज्ञापन निकाल कर पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में जनता को बताने को कहा था.