सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या नोटबंदी पर पूरी गोपनीयता बरती गयी?
नयी दिल्ली : नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से कुछ सवाल किये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हालात कबतक सामान्य होंगे और क्या फैसले से पहले पूरी गोपनीयता बरती गयी थी? इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या यह फैसला संवैधानिक रूप से […]
नयी दिल्ली : नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से कुछ सवाल किये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हालात कबतक सामान्य होंगे और क्या फैसले से पहले पूरी गोपनीयता बरती गयी थी? इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या यह फैसला संवैधानिक रूप से सही है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल केंद्र से किया है. सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा है . उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अभी और 10 से 15 दिनों का समय लगेगा. इसके बाद हालात सामान्य होंगे.
न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शर्तो के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अटार्नी जनरल से कहा कि वह इस बारे में निर्देश प्राप्त करके सहाकारी बैंकों को चलन से बाहर हो गये नोट स्वीकार करने पर प्रतिबंध सहित विभिनन मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करायें. पीठ ने यह भी सवाल किया कि जब धन निकालने की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गयी है तो फिर लोग यह धन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं.