दिलसुखनगर विस्फोट मामले में यासीन भटकल सहित पांच दोषी करार, 19 को होगा सजा का एलान
हैदराबाद : एनआइए की एक विशेष अदालत ने आज यहां दिलसुखनगर ब्लास्ट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल सहितपांच लोगों को दोषी करार दिया है. फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुखनगर में हुए ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले में सजा का एलान 19 दिसंबर को किया […]
हैदराबाद : एनआइए की एक विशेष अदालत ने आज यहां दिलसुखनगर ब्लास्ट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल सहितपांच लोगों को दोषी करार दिया है. फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुखनगर में हुए ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले में सजा का एलान 19 दिसंबर को किया जायेगा.
मालूम हो कि इस मामले की सुनवाई सात नवंबर को पूरी हो गयी थी. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही थी. इस मामले में यासीन भटकल के साथ पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान उर्फ वकास, असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू एवं ऐजाज शेख फिलहाल चेरापल्ली जेल में बंद हैं.
NIA court convicts 5 terrorists of Indian Mujahideen incl Yasin Bhatkal in 2013 Hyd blasts case.Sentence to be pronounced on Dec 19
— ANI (@ANI) December 13, 2016
इस मामले का मुख्य आरोपी इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल फरार है. इसलिए उसके मामले को शेष मामलों सेअलग कर दिया गया है.
पूरे मामले में एनआइए ने 158 गवाह, 201 साक्ष्य और 500 से ज्यादा दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किये. दिलसुखनगर ब्लास्ट के छह महीने के बाद यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर को बिहार में नेपाल के निकट से गिरफ्तार किया गया था.