यदि आपके पास हैं 500 रुपये के पुराने नोट तो यह खबर जरूर पढ़ें

नयी दिल्ली: 500 रुपये के पुराने नोट का इस्तेमाल 15 दिसंबर की आधी रात से पूरी तरह बंद हो जायेगा. साथ ही पुराने नोट से मोबाइल रिचार्ज सुविधा पर भी बैन लग जायेगा. पुराने 500 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा किये जा सकते हैं. 500 के पुराने नोट गुरुवार आधी रात के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2016 7:24 AM

नयी दिल्ली: 500 रुपये के पुराने नोट का इस्तेमाल 15 दिसंबर की आधी रात से पूरी तरह बंद हो जायेगा. साथ ही पुराने नोट से मोबाइल रिचार्ज सुविधा पर भी बैन लग जायेगा. पुराने 500 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा किये जा सकते हैं.

500 के पुराने नोट गुरुवार आधी रात के बाद यदि आपके पास रह जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही विकल्प होगा बैंक… ‘जी हां’ 15 दिसंबर यानी कल की रात के बाद ये नोट कहीं नहीं चलेगा. आपको बता दें कि सरकार ने 500 के पुराने नोटों के चलने की डेडलाइन 15 दिसंबर तक तय की थी. सरकार के द्वारा पेट्रोल पंप, रेलवे, सरकारी बसों, एयरपोर्ट और मेट्रो पर भी 500 के पुराने नोटों का चलन बंद किए जा चुके हैं.

आज तक ही सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, सहकारी भंडार से 5 हजार रुपये तक का सामान, मिल्क बूथ, श्मशान घाट/कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट में 500 के पुराने नोट उपयोग किए जा सकते हैं. स्थानीय निकायों के बिल-जुर्माना, घर का बिजली/पानी का बिल, कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज, सरकारी स्कूलों की दो हजार रुपए तक की फीस, सरकारी कॉलेजों की फीस, 500 रुपये तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट कल रात तक चलेंगे लेकिन, फास्टैग और आरएफआइडी रीचार्ज के लिए…

कालेधन पर शिकंजा रिटर्न में बड़ा बदलाव किया, तो जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न में संशोधन के प्रावधान की आड़ में आय में व्यापक बदलाव करनेवालों को चेतावनी दी है. नोटबंदी के बाद बड़ी संख्या में संशोधित आयकर रिटर्न में फेरबदल की सूचना मिलने के बाद सीबीडीटी ने कहा है कि इसकी जांच होगी. गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना लगेगा व मुकदमा दर्ज होगा. सीबीडीटी ने कहा कि रिटर्न में संशोधन का प्रावधान मूल रिटर्न में कोई भूल-चूक या गलत जानकारी में सुधार के लिए है. यदि घोषित आयकर रिटर्न में आय की मात्रा, नकदी, लाभ आदि और खातों में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो उसकी जांच होगी, ताकि सही आय का पता लगाया जा सके. गड़बड़ी मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने लगाने के साथ, अभियोजन चलाया जा सकता है. आयकर कानून की धारा 139 (5) के तहत संशोधित आइटीआर तभी भरा जा सकता है, जब संबंधित व्यक्ति को कोई भूल-चूक या गलत बात का पता चलता है.

कल 10 करोड़ जब्त

1. दिल्ली में 03.25 करोड़

2. चंडीगढ़ में 02.18 करोड़

3. बेंगलुरु में 02.89 करोड़

4. गोवा में 91.98 लाख

5. पुणे में 67.00 लाख

Next Article

Exit mobile version